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बिल का सारांश मातत्ृ व लाभ (संशोधन) बिल, 2016

बिल का सारांश मातत्ृ व लाभ (संशोधन) बिल, 2016  श्रम और रोजगार मंत्री िंडारू दत्तात्रेय ने 11 अगस्त, 2016 को लोकसभा में मातत्ृव लाभ (संशोधन) बिल, 2016 पेश ककया।  बिल मातत्ृव लाभ एक्ट, 1961 में संशोधन करता है। एक्ट प्रसव की अवधध में महहलाओं के रोजगार को रेगुलेट करता हैऔर उन्हे मातत्ृव लाभ प्रदान करता है। यह एक्ट कारखानों, खानों, िागानों, दकु ानों और दसू रे इस्टैिललशमेंट्स पर लागूहोता है। बिल मातत्ृव अवकाश की अवधध और प्रायोज्यता (एप्लीके बिललटी) से संिंधधत प्रावधानों को संशोधधत करता है।  मातत्ृव अवकाश की अवधि : एक्ट कहता है कक प्रत्येक महहला 12 हफ्तों के मातत्ृव अवकाश के ललए अधधकृत है। बिल इसे िढाकर 26 हफ्ते करता है।  एक्ट कहता है कक मातत्ृव अवकाश का लाभ प्रसव की संभाववत ततधि से छह हफ्ते पहले नहीं उठाया जा सकता। बिल में इसे आठ हफ्ते ककया गया है।  महहला के दो या दो से अधधक िच्चे होने पर, मातत्ृव अवकाश का लाभ 12 हफ्ते के ललए ही प्रदान ककया जाएगा जोकक संभाववत प्रसव की ततधि से छह हफ्ते पहले नहीं ललया जा सकता।  एडॉप्शन या कमीशननंग करने वाली महिलाओं के ललए मातत्ृव लाभ : बिल में (i) तीन महीने से छोटे िच्चे को गोद लेने (एडॉप्ट करने) वाली महहला, और (ii) कमीशतनगं करने वाली महहला को 12 हफ्ते का मातत्ृव अवकाश देने का प्रावधान प्रस्ताववत ककया गया है। कमीशतन ंग करने वाली महहला से आशय ऐसी िायोलॉजजकल मदर से हैजो दसू री महहला में इंप्लांट ककए गए भ्रूण को तैयार करने के ललए अपने एग का इस्तेमाल करती है (जजसे सेरोगेसी भी कहते हैं)।  12 हफ्ते के मातत्ृव अवकाश को उस तारीख से धगना जाएगा, जजस तारीख को गोद लेने वाली या कमीशतन ंग करने वाली महहला को िच्चा सौंपा गया है।  घर से काम करने का प्रवकल्प : बिल में एक नया प्रस्ताव रखा गया है जजसमें कहा गया है कक तनयोक्ता (इंप्लॉयर) ककसी महहला को घर से काम करने की अनुमतत दे सकता है। यह प्रावधान तभी लागूहोगा जि महहला को सौंपे गए काम की प्रकृतत ऐसी हो कक वह घर से भी ककया जा सकता हो। मातत्ृव अवकाश की अवधध के िाद इस लाभ को उठाया जा सकता है और इस लाभ की अवधध तनयोक्ता और महहला कममचारी द्वारा परस्पर सहमतत से तय की जाएगी।  क्रेश की सुप्रविा : बिल प्रस्ताव रखता है कक 50 या 50 से अधधक कममचाररयों वाले प्रत्येक इस्टैिललशमेंट को एक तनजचचत दरूी के अंदर क्रेश की सुववधा प्रदान करनी होगी। महहला को एक हदन में चार िार क्रे श जाकर िच्चे की देखभाल करने की अनुमतत होगी। इसमें उसका ववश्राम काल (रेस्ट) भी शालमल होगा।  मातत्ृव अवकाश के अधिकार के संिंि मेंमहिला कममचाररयों को सूधचत करना : बिल एक नए प्रावधान का प्रस्ताव रखता है जजसके तहत इस्टैिललशमेंट ककसी महहला को उसकी तनयुजक्त के समय, उसे उपलब्ध होने वाले मातत्ृव लाभ के संिंध में सूचना प्रदान करेगा। यह सूचना ललखखत रूप में और इलेक्रॉतनकली दी जाएगी।

Tag(s) : #बिल का सारांश
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